Lockdown in Noida : नोएडा में 30 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144
नोएडा में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर की ओर से जिले में धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है। अब गौतमबुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। इसका मतलब है कि एक जगह 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते।
अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोरोना वायरस (COVID-19) के भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।
इस संबंध में शासन और स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना से बचाव एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए धारा 144 5 अप्रैल तक के लिए लगाई गई थी, जिसे अब 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 30 अप्रैल तक प्रतिबंधित किए गए समस्त निर्देशों का सभी को पालन करना आवश्यक होगा।
लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के पश्चात भी सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने आगाह किया है कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।